Bihar Police : पुलिस ने एक ऐसा केस दर्ज किया है, जिसमें स्कूल के हेड मास्टर, वकील से लेकर नोटरी पब्लिक तक के जेल जाने का डर है। छेड़खानी के आरोपी को बचाने के लिए किए गए पूरे खेल का खुलासा होने के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई है।
छेड़खानी के आरोपी को नाबालिग बताकर जमानत लेने के मामले में युवक दादा सहित स्कूल से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रिंसिपल और शपथ पत्र जारी करने वाले नोटरी व अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला दरभंगा जिला के लहेरियासराय थाना क्षेत्र का है।
आरोपी के दादा ने नोटरी पब्लिक से बनवाया नाबालिक होने का शपथ पत्र
इस संबंध में पुलिस का कहना है कि बहेड़ी थाना में एक युवती ने कांड संख्या 353/2023 के तहत छेड़खानी और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था। बहेड़ी थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छेड़खानी करने वाले युवक बहेड़ी थाना क्षेत्र के सनखेरहा निवासी कृष्ण कन्हैया सिंह के पुत्र शुभम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुभम कुमार सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए आरोपी के दादा मिथिलेश प्रसाद सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटरी पब्लिक से नाबालिक होने का शपथ पत्र बनवा लिया। शपथ पत्र गांव के ही मध्य विद्यालय सनखेरहा के प्रधानाचार्य मोहम्मद जाकिर हुसैन रब्बानी से बनवाया। पुलिस का कहना है कि प्रधानाचार्य मोहम्मद जाकिर हुसैन रब्बानी जमालपुर थाना क्षेत्र के झगड़ुआ गांव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने आठवां पास नाबालिक का स्थांतरण सर्टिफिकेट निर्गत किया। वहीं इस पूरे प्रकरण में युवक के पिता मिथिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र कृष्ण कन्हैया सिंह भी शामिल रहे।
स्कूल के हेड मास्टर, वकील से लेकर नोटरी पब्लिक तक जाएंगे जेल
इस संबंध में लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार का कहना कि न्यायालय के आदेश के बाद मामले की जांच की गई, जिसमे सभी मामले सत्य पाए गए। लहेरियासराय थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा दिलीप कुमार के आवेदन पर दादा, पिता और पुत्र, प्रधानाचार्य, अधिवक्ता स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद सिंह के पुत्र कैलाश कुमार जो नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक निवासी हैं वहीं नोटरी अधिवक्ता स्वर्गीय मोहम्मद ताजउद्दिन अंसारी के पुत्र इफ्तार कलीम जो लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मुगलपुरा के रहने वाले हैं। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि नाबालिग होने के कारण न्यायालय से शुभम कुमार सिंह को जमानत दे दिया गया। सनखेरहा गांव स्थित मध्य विद्यालय के द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के आधार पर अधिवक्ता के द्वारा शपथ पत्र बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर बालिक आरोपी को जमानत पर रिहा करवाया। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच करवाने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
कॉलेज से लौटने के दौरान शुभम कुमार सिंह और उसके दोस्तों ने की थी छेड़खानी और मारपीट
यह घटना वर्ष 19 अक्टूबर 2023 की है जब कॉलेज से लौट रही युवती के साथ शुभम कुमार सिंह और उसके दोस्तों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर युवती के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की। पीड़िता ने इस मामले को लेकर बहेड़ी थाना में शुभम कुमार सिंह और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी शुभम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर ली गई है जल्द हीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।