Bihar : बिहार कीई राजधानी पटना में संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले सवधान हो जाएं। पटना नगर निगम अपने बकाया वसूल करने के लिए उनके घर की कुर्की करने का नोटिस जारी कर रही है।
संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले 491 संपत्तिधारक (संस्थान, मकान) को पटना नगर निगम ने कुर्की के लिए नोटिस जारी किया है। कुर्की किये जाने वालों में मकान के साथ-साथ कई संस्थान भी हैं। पटना नगर निगम के अनुसार इन मकानों और संस्थानों पर लगभग 5 करोड़ की राशि बकाया है। इन सभी संस्थानों को जुलाई में ही भुगतान के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया था, लेकिन इनलोगों ने भुगतान नहीं किया। लिहाजा भुगतान नहीं करने पर इन संस्थानो और प्रतिष्ठानों को कुर्की नोटिस दिया जा रहा है।
अंचलवार बकायेदार की सूची
पाटलिपुत्र अंचल – 86
नूतन राजधानी अंचल 73
कंकड़बाग अंचल 89
बांकीपुर अंचल 90
अजीमाबाद – 99
पटना सिटी – 49
संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील होगी प्रॉपर्टी
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है।