टना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से राजस्व सेवा के वैसे अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है. इनमें राजस्व अधिकारी,अंचल अधिकारी,सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी,अनुदेशक और प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त पद के अलावे अपर समाहर्ता,भू-हदबंदी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. इससे संबंधित एक पत्र संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय की तरफ से सभी समाहर्ता,सभी बंदोबस्त पदाधिकारी,निदेशक- चकबंदी,निदेशक- भू अर्जन और निदेशक भू अभिलेख और परिमाप को दिया गया है.
वैसे अधिकारी जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या139है. इनमें सबसे बड़ी संख्या11है जो पूर्वी चंपारण जिले की है जबकि राजधानी पटना के8अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया गया है. पूर्व में5बार विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र लिखा गया था लेकिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है. वेतन रोकने का आदेश इसी माह से लागू होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय उस सूचना के मद्देनजर लिया गया है जिसमें राजस्व सेवा के अधिकारियों द्वारा उन पर अधिरोपित दंड को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं करने के संदर्भ में प्राप्त हुई थी. विभाग का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.